खाद की कालाबाजारी के अभियुक्त को तीन वर्ष की सजा, 5 हजार जुर्माना
अनुमंडल कृषि पदाधिकारी डुमरांव द्वारा पकड़ा गया था 47 बोरिया खाद

बीआर दर्शन । बक्सर
अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी कमलेश सिंह देउ की कोर्ट में गुरुवार को खाद की कालाबाजारी करने के मामले की सुनवाई हुई। कालाबाजारी के लिए खाद छुपा कर रखने के अभियुक्त को तीन वर्ष की सजा और 5 हजार का जुर्माना लगाया गया है।
अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी बक्सर के विशेष लोक अभियोजक आवश्यक वास्तु अधिनियम अरविन्द चौबे ने बताया की 30 नवम्बर 22 को अनुमंडल कृषि पदाधिकारी डुमरांव द्वारा छपेमारी के दौरान देवकुली गांव में स्व. सरयू कमकर के पुत्र पंकज कमकर को घर में छुपाकर रखे गए 47 बोरा खाद के साथ पकड़ा था।
मामले में ब्रह्मपुर थाना में एफआईआर दर्ज कराई गई। खाद कालाबाजारी के आरोप में पंकज को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। कोर्ट ने गवाहों और साक्ष्य के आधार पर आरोपित को दोषी पाया था। कोर्ट ने अभियुक्त को तीन वर्ष की सजा और पांच हजार का जुर्माना लगाया।