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कोर्ट ने थानाध्यक्ष और एक एसआई के जुलाई माह के वेतन पर लगाया रोक 

 

बीआर दर्शन। बक्सर

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश दशम राकेश कुमार राकेश की कोर्ट ने राजपुर थानाध्यक्ष एवं अनुसंधानकर्ता के जुलाई माह के वेतन पर अगले आदेश तक रोक लगा दिया है। कोर्ट ने कार्य में लापरवाही बरतने पर वेतन पर रोक लगाई है।

कोर्ट से मिली जानकारी के मुताबिक अग्रिम जमानत संख्या 711/2024 की सुनवाई उक्त कोर्ट में की जा रही थी। जहां अनुसंधानकर्ता एवं संबंधित थानाध्यक्ष से दैनिक प्रतिवेदन सह आवेदक गण के आपराधिक इतिहास की मांग की गई थी। बार-बार समय देने के बावजूद भी पुलिस ने रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं किया। कोर्ट आदेश का अनुपालन नहीं करने के बाद विगत 22 जून को अंतिम अवसर दिया गया बावजूद इसके रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया। कोर्ट ने इसे गंभीरता से लेते हुए 25 जून को शो कॉज भी जारी किया था। कोर्ट ने थानाध्यक्ष संतोष कुमार एवं अनुसंधानकर्ता एसआई ज्योति कुमारी के जुलाई माह के वेतन पर अगले आदेश तक रोक लगा दिया। आदेश की प्रति को पुलिस अधीक्षक को कार्रवाई हेतु भेजी गई है।

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