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कोर्ट के आदेश का अवमानना करने पर थानाध्यक्ष से शोकाॅज, वेतन रुका 

 

बीआर दर्शन। बक्सर

न्यायालय के आदेश का अनुपालन नहीं करना दरोगा जी को महंगा पड़ गया। कोर्ट ने अगले आदेश तक उनके वेतन के भुगतान पर रोक लगा दिया है। उक्त आदेश को कुटुंब न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश मनोज कुमार ने दिया है।

मामला वाद संख्या 79/m / 13 से संबंधित है। आवेदिका को तीन हजार प्रति माह भरण-पोषण राशि विपक्षी के द्वारा देय होगा। आदेश का पालन नहीं किया। पिड़िता ने 30/17 दाखिल किया। तीन हजार प्रति माह के हिसाब से रकम बढ़ते जा रहा है। विपक्षी द्वारा कोई नोटिस नहीं लिया गया ।कोर्ट ने बक्सर मुफस्सिल थाना को विपक्षी को न्यायालय में उपस्थित कराने का आदेश दिया। मुफस्सिल थानाध्यक्ष ने न्यायालय के आदेश को बार-बार अनदेखी किया। कोर्ट ने इसे गंभीरता से लेते हुए थानाध्यक्ष बक्सर( मुo) के वेतन पर अग्रिम आदेश तक रोक लगा दिया। साथ ही इस संबंध में सूचना पुलिस अधीक्षक बक्सर को निर्गत किया गया।थानाध्यक्ष से इस बात का शो कॉज भी मांगा गया है कि क्यों ना उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाए।

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