किशोरी से दुष्कर्म के अभियुक्त को 20 वर्ष की सजा, जुर्माना

बीआर दर्शन। बक्सर
किशोरी के साथ दुष्कर्म के मामले में गुरुवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह पाक्सो के विशेष न्यायाधीश मन कामेश्वर प्रसाद चौबे की कोर्ट में सुनवाई हुई। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद कोर्ट ने आरोपित को दोषी पाकर सजा के साथ अर्थदंड लगाया है। पाक्सो कोर्ट ने दोषी पाकर अभियुक्त को 20 वर्ष कारावास के साथ करीब 4 लाख जुर्माना की सजा सुनाई है।
विशेष लोक अभियोजक सुरेश कुमार सिंह बताया कि 20 मई 22 को राजपुर थाना क्षेत्र के सरेंजा निवासी भागीरथ राम के पुत्र संजय राम के खिलाफ महिला थाने में मामला दर्ज कराया गया था। आरोपी नाबालिग बच्ची को शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म करता था। जब वह गर्भवती हो गई तो बच्ची ने शादी करने को कहा। आरोपी शादी करने से इंकार कर गया। इसी मामले में पुलिस की चार्जशीट के बाद न्यायाधीश ने सुनवाई करते हुए पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर आरोपित को दोषी पाया। न्यायाधीश मन कामेश्वर प्रसाद चौबे ने अभियुक्त संजय राम को अलग अलग धाराओं में सजा सुनाई। एक मामले में 20 वर्ष कारावास के साथ 2 लाख रुपया का जुर्माना लगाया। दुसरे मामले की 20 वर्ष कारावास के साथ 2 लाख रुपया जुर्माना और 1 साल सजा के साथ 10 हजार रुपया जुर्माना। सभी सजाए साथ-साथ चलेगी । केस ट्रायल के समय ही किशोरी ने बच्चे को जन्म दिया था। इसके अलावा बिहार पीड़ित प्रतिकार योजना के तहत 7 लाख रुपया पीड़िता को मुआवजा देने का आदेश भी कोर्ट ने पारित किया।