कमर्शियल गैस सिलेंडर कालाबाजारी के दो अभियुक्तों को दो वर्ष की जेल और पांच हजार जुर्माना

बीआर दर्शन। बक्सर
कमर्शियल गैस सिलिंडर के कालाबाजारी के मामले की सुनवाई सोमवार को अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी कमलेश सिंह देउ की कोर्ट में हुई। कोर्ट ने गवाहों को सुनने के दो अभियुक्तों को दो वर्ष की सजा और पांच- पांच हजार जुर्माना की सजा सुनाई गई।
विशेष लोक अभियोजक अरविंद चौबे ने बताया की जिले के डुमरांव अनुमंडल के नेनुआ गांव के रामकिशन शाह के पुत्र जमुना शाह और हथेलीपुर के जय किशन भारती के पुत्र पप्पू शाह को 5 जनवरी 2019 को गैस सिलेंडर कालाबाजारी करते हुए पकड़ा गया था। दोनों माँ डुमरेजनी इंटरप्राइजेज के नाम पर कॉन्फिडेंस पेट्रोलियम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड वर्धमान पश्चिम बंगाल से गैस लेकर डुमरांव एवं आसपास के गांव में कालाबाजारी करते थे। सूचना के आधार पर एसडीएम डुमरांव, जिला आपूर्ति पदाधिकारी बक्सर, एमओ डुमरांव के द्वारा संयुक्त छापेमारी कर डुमरांव नगर के सफाखाना रोड से पिकअप पर लदा ग्यारह कमर्शियल 21 किलो का गैस सिलेंडर जब्त किया गया। वही एजेंसी के कागजात की मांग किया गया तो दिखाने में असमर्थ हुए जिसके बाद डुमराव थाना में केस दर्ज किया गया था। इस मामले में 6 गवाहों की गवाही के पश्चात आरोपितों को अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी कमलेश सिंह देउ की कोर्ट ने दोषी पाया। कोर्ट ने दोनों अभियुक्तों को 2 वर्ष की जेल एवं 5000 रुपए आर्थिक दंड के रूप में जुर्माना किया गया।