एनडीपीएस के अभियुक्तों को 4 वर्ष की सजा और 20 हजार का जुर्माना

बीआर दर्शन | बक्सर
एनडीपीएस एक्ट के मामले में बुधवार को जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय मनीष कुमार शुक्ला की कोर्ट में हुई। कोर्ट ने साक्ष्य और गवाह के आधार पर आरोपी को दोषी पाते हुए सजा सुनाई। कोर्ट ने आरोपी को चार वर्ष का जेल और 20 हजार का जुर्माना लगाया है।
एनडीपीएस के विशेष लोक अभियोजक सुरेन्द्र कुमार सिंह ने बताया कि टाउन थाना पुलिस को 17 अप्रैल 2023 को शांतिनगर मोहल्ले में मादक पदार्थ हेरोइन के खरीद बिक्री की सूचना प्राप्त हुई। सूचना मिलने पर टाउन थाना में तैनात पुलिस अधिकारी अमरेश कुमार ने बल के साथ छापेमारी किया। पुलिस ने मौके से रवि शाह उर्फ रौशन शाह को 20 पुड़िया लगभग 6 ग्राम से अधिक हेरोइन के साथ गिरफ्तार कर लिया। हालांकि मौके से एक पुलिस को चकमा देकर भाग निकला था। हालांकि बाद में पुलिस ने फरार आरोपी बेदू चौधरी उर्फ संजय को भी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। मामले में स्पीडी ट्रायल के तहत आरोपी के खिलाफ मुकदमा चलाया गया। पुलिस के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य और गवाही के आधार पर कोर्ट ने आरोपीयों को एनडीपीएस एक्ट में दोषी पाते हुए 4 वर्ष की सजा और 20 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है।