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एनडीपीएस एक्ट में महिला को मिली डेढ़ वर्ष की सजा, 10 हजार जुर्माना 

 

बीआर दर्शन | बक्सर 

एनडीपीएस एक्ट के मामले में सोमवार को जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश अनुपमा कुमारी के कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने आरोपी को मादक पदार्थ बेचने का दोषी पाया। कोर्ट ने अभियुक्त को डेढ़ वर्ष की सजा और ₹10000 जुर्माना लगाया है।

विशेष लोक अभियोजक सुरेंद्र प्रसाद सिंह ने बताया कि 13 दिसंबर 2020 को टाउन थाना पुलिस ने शांति नगर मोहल्ले से आशा देवी को 44 पुड़िया हीरोइन लगभग 10 ग्राम के साथ गिरफ्तार किया था। पुलिस ने मामले में एफआईआर दर्ज करते हुए आरोपी महिला को जेल भेज दिया था। मामले में कोर्ट ने गवाहों और और पुलिस द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर महिला को मादक पदार्थ बेचने का दोषी पाया। कोर्ट ने अभियुक्त आशा देवी को एक वर्ष 6 माह की सजा के साथ ₹10000 का जुर्माना भी लगाया।

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