एक बोतल शराब : युवक को 5 वर्ष की सजा और एक लाख जुर्माना

बीआर दर्शन | बक्सर
शराबबंदी वाले बिहार राज्य में एक बोतल शराब लेकर प्रवेश करना महंगा पड़ गया। जिले में उत्पाद अधिनियम के उल्लंघन के एक मामले में न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाते हुए एक युवक को पांच वर्ष की सजा और एक लाख का जुर्माना देने का आदेश दिया है।
मिली जानकारी के अनुसार, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के भांवरकोल थाना क्षेत्र के सियाड़ी गांव निवासी संजीव कुमार राय का 24 वर्षीय पुत्र अभिषेक कुमार राय 3 जुलाई 2020 की सुबह 11:15 बजे 750 एमएल अंग्रेजी शराब की बोतल के साथ पकड़ा गया था। मौके पर तत्कालीन उत्पाद निरीक्षक सुदेश्वर लाल की मौजूदगी में युवक को हिरासत में लिया गया और उसके खिलाफ उत्पाद अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था।
मामला उत्पाद न्यायालय में चल रहा था, जहां विशेष न्यायाधीश सोनेलाल रजक ने शनिवार को फैसला सुनाया। अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक अवधेश कुमार, अपर विशेष लोक अभियोजक रविंद्र कुमार सिंह और श्यामा श्री चंद्रा ने बहस में भाग लिया। कोर्ट ने दोष सिद्ध होने पर आरोपी अभिषेक कुमार राय को पांच वर्ष की सश्रम कारावास और एक लाख जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना नहीं चुकाने की स्थिति में अतिरिक्त कारावास की चेतावनी भी दी गई है।