उपभोक्ता आयोग के फैसले पर रेलवे में परिवादी काे दिया 9 लाख का चेक

बीआर दर्शन | बक्सर
जिला उपभोक्ता आयोग के आदेश के बाद रेलवे ने परिवादी शंकर प्रसाद शाह को 9 लाख रुपए का चेक प्रदान किया। उक्त चेक को रेलवे ने उपभोक्ता आयोग के फैसले का अनुपालन करते हुए जमा किया था।
अधिवक्ता विष्णु दत्त द्विवेदी ने बताया कि कृष्णाब्रह्म थाना क्षेत्र के रहने वाले शंकर प्रसाद शाह 31 अगस्त 2013 को रघुनाथपुर स्टेशन पर जमानिया जाने के लिए पैसेंजर ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। उसी दाैरान डाउन लाइन से ब्रह्मपुत्र मेल पूरी रफ्तार से गुजर रही थी। बोगी के नीचे से लोहे का रॉड टूटकर निकल गया तथा प्लेटफार्म पर बैठे शंकर प्रसाद शाह के पैर में जा लगा था।
उक्त घटना में शाह को गंभीर चोट लगी तथा बाद में उसके पैर को घुटने के नीचे से काटना पड़ा था। उक्त मामले को लेकर पीड़ित ने जिला उपभोक्ता आयोग में परिवाद दाखिल किया था। सुनवाई में अायाेग ने विपक्षी रेलवे की सेवा में त्रुटि पाया गया था। जिला उपभोक्ता आयोग द्वारा 8 जनवरी 2016 को एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया गया जिसमें विपक्षी की सेवा में त्रुटि पाकर परिवादी को 6 लाख रुपए क्षतिपूर्ति के रूप में देने का आदेश सुनाया गया। रेल विभाग ने जिला उपभोक्ता आयोग के आदेश को चुनौती देते हुए राज्य उपभोक्ता आयोग पटना में अपील दाखिल किया। सुनवाई के दौरान राज्य उपभोक्ता आयोग द्वारा भी विपक्षी की सेवा को त्रुटि पूर्ण बताया गया। मामले को लेकर रेल विभाग ने राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग नई दिल्ली में रिवीजन दाखिल किया लेकिन राष्ट्रीय आयोग ने उसे खारिज कर दिया। इधर जिला उपभोक्ता आयोग द्वारा आदेश का अनुपालन नहीं करने के कारण रेलवे के उच्च अधिकारियों के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था। मंगलवार को उपभोक्ता आयोग के फैसले का अनुपालन करते हुए विपक्षियों द्वारा दावा की गई राशि ब्याज समेत 9 लाख रुपए का चेक दिया गया।