OTHERS
आर्म्स एक्ट में दो को मिला तीन वर्ष की सजा और एक हजार का जुर्माना
बीआर दर्शन | बक्सर
आर्म्स एक्ट के एक मामले में शनिवार को अनुमंडल दण्डाधिकारी कमलेश कुमार देउ की कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने आरोपितों को अवैध रूप से हथियार रखने का दोषी पाया। कोर्ट ने दोनों को तीन वर्ष की सजा और एक हजार रुपए का जुर्माना लगाया है।
अभियोजन पदाधिकारी राकेश कुमार राय ने बताया कि 9 अगस्त 2022 को राजपुर थाना क्षेत्र के सैकुआ गांव से तत्कालीन थानाध्यक्ष युसूफ अंसारी ने हरेराम राम और महेंद्र राम को अवैध हथियार के साथ पकड़ा था। इनके पास से पुलिस ने दो राइफल और 11 गोली बरामद किया था। कोर्ट ने गवाहों को सुनने के बाद दोनों को आरोप सिद्ध पाया। कोर्ट ने दोनों को तीन वर्ष की सजा और एक हजार रुपए का जुर्माना लगाया। जुर्माना नहीं देने पर एक माह की अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई।