आर्म्स एक्ट मामले में दो अभियुक्तों को तीन- तीन वर्ष की सजा, जुर्माना

बीआर दर्शन। बक्सर
आर्म्स एक्ट के मामले में बुधवार को अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी कमलेश सिंह देउ की कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने आरोपितों को दोषी पाया। कोर्ट ने अभियुक्तों को तीन- तीन वर्ष की सजा और पांच – पांच हजार का जुर्माना लगाया है। जुर्माना नहीं देंने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई।
अभियोजन पदाधिकारी राकेश कुमार राय ने बताया कि राजपुर पुलिस ने 28 अप्रैल 2022 को बहुआरा गांव से दो युवकों को एक देसी पिस्टल और चार गोली के साथ गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार युवक मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बघेलवां गांव के रविकांत यादव और धनजी यादव थे। दोनों एक बारात में आए आर्केस्ट्रा देख रहे थे। उसी दौरान गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने गिरफ्तार किया था। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। मामले में गवाहों और साक्ष्य के आधार पर कोर्ट ने दोनों को आर्म्स एक्ट का दोषी पाया। कोर्ट ने अभियुक्तों को तीन – तीन वर्ष का सश्रम कारावास और पांच – पांच हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। जुर्माना नहीं देने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी होगी।