आर्म्स एक्ट के अभियुक्त को तीन वर्ष की सजा, 10 हजार रुपये जुर्माना

बीआर दर्शन | बक्सर
मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी देवेश कुमार की कोर्ट में सोमवार को आर्म्स एक्ट के एक मामले में सुनवाई हुई। कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार दिया और उसे तीन साल की सजा के साथ जुर्माना लगाया। कोर्ट ने अभियुक्त पर कुल 10 हजार रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया है।



अभियोजन पदाधिकारी अशोक कुमार त्रिपाठी व सहायक पदाधिकारी अपूर्वा सिंह ने बताया कि 13 अक्टूबर 2023 को टाउन थाना पुलिस को सूचना मिली कि वीर कुंवर सिंह कालोनी में किराए के मकान में भरत पांडेय रहता है उसके पास हथियार है। पुलिस तलाशी के दौरान उसके घर से देसी पिस्टल बरामद हुआ। पुलिस ने भरत पांडेय के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज किया। पुलिस ने चार्जशीट के बाद गवाहों के बयान और साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को दोषी साबित किया। न्यायाधीश देवेश कुमार ने अभियुक्त को अलग-अलग धाराओं में दोषी करार दिया। कोर्ट ने अभियुक्त को तीन साल कारावास के साथ10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। अपूर्वा सिंह ने कहा कि न्यायालय द्वारा तेजी से सुनवाई कर अपराधियों को कड़ी सजा देना अपराध नियंत्रण के लिए महत्वपूर्ण कदम है।




