आर्म्स एक्ट के अभियुक्त को तीन वर्ष की सजा, 20 हजार जुर्माना
बीआर दर्शन | बक्सर
आर्म्स एक्ट के मामले में न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी 11 गौरव कुमार सिंह की कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने गवाहों सुनने के बाद अभियुक्तों को दोषी पाकर सजा के साथ जुर्माना लगाया।
अभियोजन पदाधिकारी दीपक कुमार ने बताया कि स्पीडी ट्रायल के तहत आया फैसला दिनांक 28 सितम्बर 23 को इटाढ़ी थाना पुलिस को गुप्त सूचना मिली तो एक युवक हथियार के साथ देखा गया है। जांच के क्रम में व्यक्ति के घर पास से एक दो नाली बन्दुक और एक देसी कट्टा के साथ तीन ज़िन्दा कारतूस बरामद किया। गया। इसी मामले में ककुढ़ा गांव के चन्द्रशेखर सिंह के खिलाफ इटाढ़ी थाना में प्राथमिक की दर्ज किया । न्यायाधीश गौरव कुमार सिंह ने सुनवाई करते हुए 8 गवाहों के बयान और साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त को दोषी पाकर अलग-अलग धाराओं में सजा सुनाई। अभियुक्त चन्द्रशेखर सिंह को आर्म्स एक्ट में 3 साल सश्रम कारावास के साथ 20 हजार रुपयों का जुर्माना लगाया।