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आर्म्स एक्ट के अभियुक्त को कोर्ट ने सुनाई ढाई वर्ष की सजा, लगा अर्थदंड
बीआर दर्शन। बक्सर
आर्म्स एक्ट के मामले में शुक्रवार को न्यायिक दंडाधिकारी गौरव कुमार सिंह की कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने अभियुक्त को दोषी पाकर सजा के साथ अर्थदंड लगाया।
अभियोजन पदाधिकारी दीपक कुमार ने बताया कि छह फरवरी 2020 को सोनवर्षा थाना पुलिस ने रामनगर गांव के मोती लाल यादव के घर पर छापामारी किया। इस दौरान उसके घर से एक देसी कट्टा दो कारतूस बरामद किया था। पुलिस ने सोनवर्षा थाना में मामला दर्ज किया। न्यायाधीश गौरव कुमार सिंह ने सुनवाई करते हुए 7 गवाहों के बयान और साक्ष्य के आधार पर दोषी पाकर अभियुक्त को ढाई वर्ष की सजा और 10 हजार रुपयों का अर्थदंड लगाया।