हत्या के चार अभियुक्ताें काे आजीवन कारावास, लगा जुर्माना

बीआर दर्शन | बक्सर
शिक्षक हत्याकांड के गवाह युवक काे टाउन थाना क्षेत्र के सुमेश्वर स्थान माेहल्ले में गाेली मार हत्या के मामले में शुक्रवार काे जिला अपर सत्र न्यायाधीश सुदेश कुमार श्रीवास्तव के काेर्ट में हुई। काेर्ट ने पुलिस के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य और गवाहाें काे सुनने के बाद आराेपिताें काे हत्या का दाेषी पाया। काेर्ट ने मामले में चार अभियुक्ताें काे आजीवन कारावास और 50-50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है।



अपर लाेक अभियाेजक विरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि 4 अक्टुबर 2019 काे बाइक सवार अपराधियाें ने इटाढ़ी थाना क्षेत्र के भीखमपुर निवासी पृथ्वीनाथ सिंह की हत्या टाउन थाना क्षेत्र के साेमेश्वर स्थान माेहल्ले में गाेली मार कर दी थी। हत्या के बाद मृतक के पिता ने गांव के ही प्रिंस गिरी और गुंजन गिरी के साथ अन्य के खिलाफ जमीन विवाद में हत्या का एफआईआर टाउन थाना में दर्ज कराई थी। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मामले में प्रिंस गिरी, गुंजन गिरी, नारायण कुशवाहा और शहर के मेहदी हसन काे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। काेर्ट ने मामले में सुनवाई करते हुए आराेपिताें काे हत्या का दाेषी पाया। बताया जाता है कि मृतक पूर्व में हुए एक शिक्षक हत्याकांड में गवाह भी था जिसे लेकर अभियुक्ताें के साथ अनबन चल रही थी। काेर्ट ने अभियुक्ताें काे आजीवन कारावास के साथ 50-50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।




