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अवैध हथियार रखने वाले काे मिली ढाई वर्ष की सजा, और जुर्माना

 

बीआर दर्शन | बक्सर

अवैध हथियार रखने के मामले में शुक्रवार काे मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी देवेश कुमार की काेर्ट में सुनवाई हुई। काेर्ट ने गवाहाें और साक्ष्याें के आधार पर आराेपित काे अवैध हथियार रखने का दाेषी पाया। काेर्ट ने अभियुक्त काे ढाई वर्ष की सजा और 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है।

जिला लाेक अभियाेजन पदाधिकारी अशाेक त्रिपाठी ने बताया कि सिकराैल थाना पुलिस ने 16 मई 2023 में बसांव कला के रहने वाले पटल पांडेय और रतन पांडेय काे अवैध हथियार के साथ पकड़ा गया था। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय में की गई जहां अलग-अलग दफाओं में 2 वर्ष एवं 6 माह की सजा सुनाई गई। वहीं 5–5 पांच हजार रुपए का अर्थ दंड लगाया गया। अर्थदंड नहीं देने पर अभियुक्त को अतिरिक्त समय जेल में बिताने होंगे।

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