हेरोइन तस्कर को चार वर्ष की सजा के साथ लगा 25 हजार जुर्माना

बीआर दर्शन | बक्सर
एनडीपीएस अधिनियम के तहत विशेष न्यायाधीश कोर्ट संख्या दस राकेश कुमार की कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई। कोर्ट ने अभियुक्त को चार वर्ष का सश्रम कारावास के साथ 25 हजार का जुर्माना लगाया है। वही जुर्माना की राशि नहीं जमा करने पर पर छः माह का अतिरिक्त सजा सुनाया गया है।
विशेष लोक अभियोजक एनडीपीएस सुरेंद्र प्रसाद सिंह के अनुसार 17 जुलाई 2023 को संध्या समय में कोरान सराय थाना क्षेत्र के स्थानीय गांव के छोटे हुसैन के घर से पहने हुए पैंट के पॉकेट में रखे माचिस के डिब्बे में दस पुड़िया हेरोइन बरामद किया गया था। बरामद हेरोइन का वजन 6.660 ग्राम था। कोरान सराय थाना पुलिस द्वारा आरोपी को गिरफ्तार किया गया था। मामले में छह गवाहों की गवाही के पश्चात दोष सिद्ध हुआ। मंगलवार को विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस राकेश कुमार द्वारा चार वर्ष का सश्रम कारावास के साथ पच्चीस हजार का जुर्माना का सजा सुनाया गया। जुर्माना की राशि नहीं जमा करने पर छह माह अतिरिक्त सजा भुगतना पड़ेगा।