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हत्या के मामले में पिता के साथ दो पुत्रो को कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सज़ा 

 

बीआर दर्शन | बक्सर

जमीन विवाद में मारपीट कर हत्या के मामले में शुक्रवार को जिला अपर सत्र न्यायाधीश 2 प्रभाकर दत्त मिश्रा की काेर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने दोषी पाकर तीन आरोपितों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। काेर्ट ने अभियुक्ताें काे सजा के साथ अर्थदंड भी लगाया है।

अपर लोक अभियोजक विरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव व शशिकांत ने बताया कि 21 फरवरी 2018 को ब्रह्मपुर थाना क्षेत्र के चक्की गांव निवासी महेंद्र पांडेय काशी दास बाबा के स्थापना के प्रोग्राम में जा रहे थे। उसी दाैरान रास्ते में घात लगाकर खड़े थे आराेपिताें ने जमीन विवाद काे लेकर मारपीट करने लगे। आराेपिताें ने पूर्व से प्लान के तहत लाठी, गड़ासा व लोहे के रड से प्रहार कर जख्मी एवं अधमरा कर दिया। महेन्द्र पांडेय बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े। जिन्हें इलाज के लिए पटना पीएमसीएच ले जाया गया था। इलाज के दाैरान उनकी माैत हाे गई थी। घटना के बाद सूचक सुग्रीव पांडेय ने चक्की गांव के गोरख यादव, कमलेश यादव और सुभाष यादव के खिलाफ ब्रह्मपुर थाना मे प्राथमिकी दर्ज करवाया था। पुलिस की चार्जशीट के बाद न्यायाधीश ने सुनवाई करते हुए पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर तीनाें आरोपितों को दोषी पाया। न्यायाधीश प्रभाकर दत्त मिश्रा ने अभियुक्त पिता गोरख यादव पुत्र कमलेश यादव व सुभाष यादव को दोषी पाने के बाद आजीवन कारावास के साथ प्रत्येक पर दस-दस हजार रुपये का अर्थदंड लगाया। अर्थदंड में से पांच- पांच हजार रुपए पीड़िता को देना है। बचाव पक्ष के तरफ से अधिवक्ता दिनेश कुमार सिंह ने बहस में भाग लिया।

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