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हत्या की नीयत से बंदी बनाकर युवक को जख्मी करने वाली महिला काे हुई सजा

 

बीआर दर्शन | बक्सर

हत्या के नीयत से युवक काे बंदी बना कर गर्म तेल से जख्मी करने के मामले में मंगलवार काे प्रधान अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम उदय प्रताप सिंह की काेर्ट में सुनवाई हुई। काेर्ट ने साक्ष्य और बयान के आधार पर आराेपी महिला काे पांच वर्ष की सजा और दस हजार रुपए का जुर्माना लगाया। जुर्माना नहीं देने पर तीन माह का अतिरिक्त सजा काटनी हाेगी।

अपर लाेक अभियाेजक शशिभूषण सिंह ने बताया कि राजपुर थाना क्षेत्र के काेनाैली गांव के 20 अगस्त 2020 काे नारदमुनी शर्म की पत्नी मंजू देवी ने दुधनाथ सिंह के पुत्र तारकेश्वर सिंह काे अपने घर धाेखे से बुलाई। महिला ने उसे अपने घर में बंदी बना लिया। महिला ने युवक के उपर गर्म तेल छिड़क कर जान से मारने का प्रयास किया। महिला ने ही बंदी बनाने की सूचना पीड़ित के परिवार वालाें काे भी दी। परिवार वाले जब माैके पर पहुंचे ताे युवक जख्मी अवस्था में कराह रहा था। युवक का चेहरा और पुरा शरीर तेल से जला हुआ था। युवक काे इलाज के लिए पटना पीएमसीएच में भर्ती कराया गया। काफी प्रयास के बाद युवक की जान बचाई जा सकी थी। पीड़ित के पिता ने मामले में राजपुर थाना में एफआईआर दर्ज कराई थी। काेर्ट ने मामले में पुलिस द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य और गवाही सुनने के बाद सजा सुनाई है। महिला काे महिला जेल में भेज दिया गया।

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