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हत्या आरोपी तीन सगे भाईयाें काे आजीवन कारावास, लगा जुर्माना

 

बीआर दर्शन | बक्सर

हत्या के मामले में साेमवार काे अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अष्टम सुनील कुमार सिंह की काेर्ट में सुनवाई हुई। काेर्ट ने हत्या के अभियुक्त उमाशंकर पांडेय, अजय पांडेय एवं विक्रमा पांडेय को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। न्यायालय ने अभियुक्तों पर अर्थदंड भी लगाया है। तीनों अभियुक्त सगे भाई हैं।

अपर लोक अभियोजक ददन कुमार सिंह ने बताया कि 20 अगस्त 2020 को बगेन गोला थाना क्षेत्र के पोखराहा गांव के रहने वाले अमरेश कुमार पांडेय अपने पिता नंदू पांडेय के साथ मवेशियों का चारा काटने के लिए खेत गए हुए थे। उसी गांव का रहने वाले अभियुक्त अन्य कई लोगों के साथ देसी कट्टा लिए आ धमके तथा उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। अभियुक्तों ने अमरेश कुमार पांडेय के पिता नंदू पांडेय को सिर में नजदीक से गोली मारकर हत्या कर दी थी। हत्या का कारण पुरानी रंजिश को बताया गया था। अमरेश पांडेय ने स्थानीय थाना में नामजद एफआईआर दर्ज कराई थी। मामले काे स्पीडी ट्रायल के तहत सुनवाई की गई।

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश 8 सुनील कुमार सिंह की अदालत में की गई सुनवाई के दाैरान अभियोजन पक्ष की ओर से कुल आठ गवाहों की गवाही को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। पुलिस के द्वारा उपलब्ध कराए गए साक्ष्य के आधार पर न्यायाधीश ने तीनों अभियुक्तों को भारतीय दंड विधान की धारा 302 / 311 के तहत कठोर आजीवन कारावास की सजा सुनाई, न्यायालय ने अभियुक्तों पर 20-20 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। जुर्माना नहीं देने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा काटनी हाेगी। वहीं अभियुक्त उमाशंकर पांडेय एवं अजय पांडेय पर 27 आर्म्स एक्ट की धारा के तहत 7 वर्षों का कारावास एवं 5 हज़ार जुर्माने की सजा सुनाई गई। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी।

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