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स्पीडी ट्रायल के द्वारा आर्म्स एक्ट के अभियुक्त को हुई तीन वर्ष की सजा, दस हजार जुर्माना

बीआर दर्शन। बक्सर
आर्म्स एक्ट के मामले में शुक्रवार को न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी 11 गौरव कुमार सिंह की कोर्ट में हुई। कोर्ट ने दोनों पक्षों के गवाहों सुनने के बाद अभियुक्त को दोषी पाया । कोर्ट ने अभियुक्त को सजा के साथ जुर्माना लगाया।
अभियोजन पदाधिकारी अभिषेक कुमार सिंह ने बताया कि इटाड़ी थाना पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि खतिबा गांव में एक युवक हथियार व कारतूस रखा है । 10 सितम्बर 23 को पुलिस छापामारी के दौरान उसके घर से हथियार व कारतूस बरामद किया था । पुलिस ने मुंशी बिन्द के खिलाफ इटाढ़ी थाना में प्राथमिकी दर्ज किया । न्यायाधीश ने सुनवाई करते हुए बयान और साक्ष्य के आधार पर स्पीडी ट्रायल के तहत अभियुक्त को 9 माह के अन्दर दोषी पाकर सजा सुनाई। अभियुक्त मुंशी बिन्द को 3 साल सश्रम कारावास के साथ 10 हजार रुपयों का जुर्माना लगाया।