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शिक्षक हत्याकांड के छह अभियुक्ताें आजीवन कारावास, 50-50 हजार का जुर्माना

 

बीआर दर्शन | बक्सर

इटाढ़ी थाना क्षेत्र के भीखमपुर गांव में हुए शिक्षक हत्याकांड मामले में शनिवार को प्रधान जिला अपर सत्र न्यायाधीश चार अनुपम कुमारी की काेर्ट में सुनवाई हुई। काेर्ट ने पुलिस और दोनों पक्षों के गवाहों के सुनने के बाद आरोपितों को मामले में दोषी पाकर आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई, साथ ही जुर्माना लगाया।

अपर लोक अभियोजक राजेंद्र प्रसाद व कृपा राय ने बताया कि 19 जुलाई 2019 को थाना के भीखमपुर गांव के रहने वाले विजय सिंह के पुत्र शिक्षक सत्येंद्र सिंह सुबह-सुबह दूध लाने के लिए गए हुए थे। रास्ते में पीपल के पेड़ के पास राधेश्याम गिरी, शिवदानी गिरी, जय प्रकाश सिंह एवं बनारसी गिरी ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। इसी बीच प्रिंस गिरि एवं गुंजन गिरी मोटरसाइकिल से आ धमके तथा सिर में गोली मारकर सत्येंद्र सिंह की हत्या कर दिया।

घटना की प्राथमिकी मृतक के पिता विजय नारायण सिंह ने जयप्रकाश सिंह, राधेश्याम गिरी, शिवानी गिरी, गुंजन गिरी, प्रिंस गिरी व बनारसी गिरी के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। उन्होंने पुलिस को बताया कि उनके द्वारा जमीन की खरीद की गई थी जिसके लेकर हत्या की गई है। सुनवाई में अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 10 गवाहों की गवाही को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। काेर्ट ने उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त राधेश्याम गिरी, शिवदानी गिरी, जयप्रकाश सिंह एवं बनारसी गिरी को भारतीय दंड विधान की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास एवं 50–50 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई साथ ही धारा 148 के तहत 2 वर्ष का कारावास एवं एवं 5–5 हज़ार रुपए का जुर्माना लगाया गया, वहीं हत्या करने वाले दोनों अभियुक्त प्रिंस गिरी एवं गुंजन गिरी को आजीवन कारावास के अलावे धारा 148 के तहत 3 वर्ष की सजा और 10-10 हजार का जुर्माना लगाया है।

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