शराब तस्कर महिला काे पांच वर्ष की सजा, एक लाख जुर्माना

बीआर दर्शन | बक्सर
शराब तस्करी के मामले में बुधवार काे विशेष उत्पाद काेर्ट 2 साेनेलाल रजक की काेर्ट में सुनवाई हुई। काेर्ट ने गवाहाें और साक्ष्य के आधार पर महिला काे शराब तस्करी का दाेषी पाते हुए पांच वर्ष की सजा सुनाई। काेर्ट ने अभियुक्त काे एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं देने पर छह माह अतिरिक्त सजा काटनी हाेगी।
विशेष लोक अभियोजक अवधेश कुमार राय, अपर विशेष लोक अभियोजक रविंद्र कुमार सिंहा और श्यामाश्री चंद्र ने बताया कि मामला 22 जनवरी 2020 काे नावानगर थाना पुलिस काे सूचना मिली कि चनवथ गांव में याेगेन्द्र सिंह उर्फ जाेगी के घर शराब की खरीद-बिक्री की जा रही है। सूचना मिलने पर टीम का गठन कर छापेमारी किया गया। छापेमारी के दाैरान एक महिला काे बाेरी में कुछ लेकर सीढ़ी से छत के तरफ जाते हुए देखा गया। पुलिस टीम ने तत्काल महिला काे पकड़ लिया। बाेरी की तलाशी ली गई ताे उसमें से 96 बाेतल शराब बरामद किया गया। पुलिस ने तत्काल महिला सुगन्ती देवी काे गिरफ्तार कर लिया गया। महिला याेगेन्द्र सिंह उर्फ जाेगी की पत्नी है। दाेनाें गांव में शराब की खरीद-बिक्री करते थे। याेगेन्द्र शराब लाता था। पुलिस के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के आधार काेर्ट ने महिला काे शराब तस्करी का दाेषी पाया। काेर्ट ने मामले में अभियुक्त महिला काे पांच वर्ष की सजा और एक लाख रुपए जुर्माना लगाया है। जुर्माना नहीं देने पर छह माह अतिरिक्त सजा काटनी हाेगी।