शराब तस्कर काे मिली 5 वर्ष की सजा और एक लाख का जुर्माना

बीआर दर्शन | बक्सर
विशेष न्यायाधीश उत्पाद 2 की काेर्ट में साेमवार काे शराब तस्करी से जुड़े मामले में सुनवाई हुई। काेर्ट ने शराब तस्कर काे मामले में दाेषी पाया। काेर्ट ने अभियुक्त काे 5 वर्ष की सजा के साथ एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। जुर्माना नहीं देने पर छह माह अतिरिक्ता सजा काटनी हाेगी।
अभियोजन पक्ष के विशेष लोक अभियोजक अवधेश राय ने बताया कि 27 फरवरी 2021 काे नैनीजाेर पुलिस ने झक्कड़ बाबा के डेरा के समीप एक संदिग्ध कार काे देखा। पुलिस ने कार रुकवाया ताे कार चालक और एक अन्य व्यक्ति कार काे छाेड़ पैदल भागने लगे थे। पुलिस टीम ने दाैड़ कर एक व्यक्ति काे पकड़ लिया था। पकड़ा गया व्यक्ति यूपी के बलिया जिला के बैरिया थाना क्षेत्र के भुआल छपरा गांव के नन्हकु ठाकुर था। कार से करीब 182 लीटर शराब बरामद हुआ था। तब अन्य शराब तस्कर भाग निकले थे। पुलिस ने गिरफ्तार शराब तस्कर काे जेल भेज दिया था। काेर्ट ने मामले में सुनवाई करते हुए आराेपित काे शराब तस्करी का दाेषी पाया। काेर्ट ने अभियुक्त काे पांच वर्ष की सजा के साथ एक लाख रुपए जुर्माना लगाया है। जुर्माना नहीं देने पर छह माह अतिरिक्त सजा काटनी हाेगी। इस दाैरान अपर विशेष लोक अभियोजक रविन्द्र सिन्हा तथा श्यामा श्री चन्द्र की सराहनीय योगदान रहा।