शराब तस्कर काे मिली पांच वर्ष की सजा और एक लाख का जुर्माना
बीआर दर्शन | बक्सर
देसी शराब बनाने और बेचने के मामले में गुरुवार काे विशेष न्यायधीश उत्पाद काेर्ट 2 में सुनवाई हुई। प्रेमचंद वर्मा की काेर्ट ने साक्ष्य और गवाहाें काे सुनने के बाद आराेपित काे शराब बनाने आदिवासी और बेचने का दाेषी पाया। काेर्ट ने अभियुक्त काे पांच वर्ष की सजा और एक लाख रुपए की जुर्माना लगाया गया।
विशेष लाेक अभियाेजक अवधेश राय ने बताया कि 26 जुन 2022 काे सिमरी थाना पुलिस गश्ती पर निकली थी। उसी दाैरान सूचना मिली कि मझवारी गांव में शराबबंदी के बावजूद शराब बनाने और बेचने का कार्य किया जा रहा है। सूचना मिलते ही गश्ती टीम ने मझवारी गांव के जिउत पासी के घर छापेमारी किया। छापेमारी के दाैरान आराेपित के घर से करीब 30 लीटर महुआ निर्मित शराब बरामद किया गया। पुलिस टीम ने तत्काल आराेपी काे गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आराेपी काे पुलिस ने काेर्ट के आदेश पर जेल भेज दिया था। काेर्ट ने मामले में आठ गवाहाें और साक्ष्याें काे सुनने के बाद आराेपी काे देसी शराब बनाने और बेचने का दाेषी पाया। काेर्ट ने अभियुक्त जिउत पासी काे पांच वर्ष की सजा और एक लाख का जुर्माना लगाया। जुर्माना की राशि नहीं देने पर छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी हाेगी। पुरे मामले मे अपर विशेष लाेक अभियाेजक रविन्द्र सिन्हा तथा श्यामा श्री चंद्र का सराहनीय याेगदान रहा।