एक शीशी शराब ने दिलाई पांच वर्ष की सजा, लगा जुर्माना

बीआर दर्शन | बक्सर
शराब के शौकीन तीन युवकों को कोर्ट ने पांच वर्ष की सजा और एक – एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। शराब तस्करी के मामले में बुधवार काे विशेष उत्पाद काेर्ट 2 साेनेलाल रजक की काेर्ट में सुनवाई हुई। काेर्ट ने गवाहाें और साक्ष्य के आधार पर तीन आरोपितों काे शराब तस्करी का दाेषी पाते हुए पांच – पांच वर्षों की सजा सुनाई। काेर्ट ने अभियुक्तों काे एक एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं देने पर छह माह अतिरिक्त सजा काटनी हाेगी।



विशेष लोक अभियोजक अवधेश कुमार राय, अपर विशेष लोक अभियोजक रविंद्र कुमार सिंहा और श्यामाश्री चंद्र ने बताया कि 20 जुलाई 2021 को उत्पाद पुलिस देवल चेकपोस्ट पर जांच अभियान चला रही थी। उसी दौरान एक बाइक पर सवार तीन युवक युपी के तरफ से आ रहे थे। उत्पाद पुलिस ने रोकने का प्रयास किया तो युवक उलझ गए। उत्पाद पुलिस ने युवकों को पकड़ कर जांच किया तो तीनों शराब के नशे में मिले। तलाशी लेने पर तीनों के पास से एक – एक पीस देसी शराब बरामद किया गया। तीनों युवक राजपुर थाना क्षेत्र के सगरांव- मंगरांव गांव के झुनकु राय, टुनटुन और नीरज कुमार उपाध्याय थे। उत्पाद पुलिस ने तीनों को जेल भेज दिया। कोर्ट ने सुनवाई करते हुए तीनों को पांच – पांच वर्ष की सजा और एक – एक लाख रुपए जुर्माना लगाया। जुर्माना नहीं देने पर छह माह अतिरिक्त सजा काटनी होगी।




