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पिता की हत्या में पुत्र, पतोहु, बेटी समेत पांच को आजीवन कारावास, लगा जुर्माना 

 

बीआर दर्शन | बक्सर 

नावानगर थाना क्षेत्र में जमीन विवाद में हुए हत्या मामले में सोमवार को एडीजे 3 सुदेश कुमार श्रीवास्तव की कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने पांचों आरोपियों को हत्या का दोषी माना। कोर्ट ने पांचों अभियुक्तों को आजीवन कारावास और 30-30 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है।

अपर लोक अभियोजक सत्य प्रकाश सिंह ने बताया कि दिनांक 14 अगस्त 22 को नावानगर थाना क्षेत्र में बुडीला गांव के गोविंद राय अपने भाई के साथ रहते थे। ‌पुत्रों को लगा कि अपनी जमीन भाई को लिख देंगे। इसी को लेकर पुत्रों ने शौच करने गए गोविन्द राय को सभी ने मिलकर धारदार हथियार हसुआ और चाकू से उनका गला रेत कर हत्या कर दी। हत्या कर लाश को गन्ने के खेत में छुपा दिया था। उक्त मामले में सरल राय, छोटक राय, भोला राय, रिता कुमारी, आंचल कुमारी समेत सभी के खिलाफ नावानगर में एफआईआर दर्ज कराई गई थी । न्यायाधीश ने गवाहों के बयान और साक्ष्य के आधार पर मामले में सुनवाई करते हुए पांचों आरोपितों को घटना का दोषी पाया। कोर्ट ने अभियुक्तों को हत्या में आजीवन कारावास के साथ 20-20 हजार रुपए जुर्माना लगाया है। और साक्ष्य छुपाने में सात साल सज़ा के साथ 10-10 हजार रुपयों का जुर्माना लगाया। सभी सज़ा साथ साथ चलेगा

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