पत्नी की हत्या में पति ,देवर ,सास, ससुर को 7 वर्ष सश्रम कारावास

बीआर दर्शन | बक्सर
पत्नी के हत्या के मामले में कोर्ट ने गुरुवार को प्रधान अपर सत्र न्यायाधीश सुदेश कुमार श्रीवास्तव की काेर्ट में सुनवाई हुई। काेर्ट ने पुलिस और दोनों पक्षों के गवाहों के सुनने के बाद आरोपितों को मामले में दोषी पाया। कोर्ट ने हत्या के मामले में अभियुक्त पति, देवर सास, ससुर को 7-7 वर्ष की सज़ा सुनाई।
अपर लोक अभियोजक सुरेश सिंह ने बताया कि कोरान सराय थाना क्षेत्र के कोरान सराय गांव में 16 फरवरी 2022 को हिंदू रीति रिवाज के साथ रानी कुमारी की शादी पेन्टर गुप्ता के साथ हुआ। शादी के बाद से दहेज में मोटरसाइकिल व पैसा के मांग करते थे। उसके चलते मेरी बहन को ससुराल वालों ने उसे प्रताड़ित करते थे।19 सितम्बर 2022 को फोन आया कि आपकी बहन की हत्या कर दी गई है। हम लोग वहां पहुंचे तो देखें कि मेरी बहन मौत हो चुकी थी जिसके शरीर पर जख्म थे। पति, देवर, सास, ससुर फरार थे। इसी मामले में मृतक का भाई तेज नरायण साह ने आरोपितों के खिलाफ प्राथमिक दर्ज किया। न्यायाधीश ने गवाहों और साक्ष्य के आधार पर दोषी पाकर अभियुक्त पति पेन्टर गुप्ता, देवर सोनू गुप्ता, सास चंचल देवी, ससुर मकसुदन साह को सात-सात वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई। स्पीडी ट्रायल विचारण के तहत मुकदमे का निष्पादन किया।