नाबालिग से छेड़खानी के आरोपित काे चार वर्ष की सज़ा, लगा अर्थदंड
बीआर दर्शन। बक्सर
किशोरी के साथ छेड़खानी के मामले में पास्को कोर्ट में सुनवाई हूई। पास्को कोर्ट अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह पास्को के बिशेष न्यायाधीश कामेश्वर प्रसाद चौबे ने पुलिस और दोनों पक्षों के गवाहों के सुनने के बाद आरोपित को मामले में दोषी पाकर सजा के साथ जुर्माना भी लगाया।
विशेष लोक अभियोजक सुरेश कुमार सिंह बताया कि 5 सितम्बर 22 को नैनीजोर थाना क्षेत्र के लीला डेरा के आरोपित अजित यादव पिता हरे राम यादव के खिलाफ महिला थाना में मामला दर्ज कराया गया था। बच्ची स्कूल से घर लौट रही थी रास्ते में पकड़कर उसके साथ छेड़खानी करने लगा। बच्ची के द्वारा शोर-शराबा करने के बाद भाग निकला। इसी मामले में पुलिस की चार्जशीट के बाद न्यायधीश ने सुनवाई करते हुए पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर दोषी पाया गया। न्यायाधीश मन कामेश्वर प्रसाद चौबे ने अभियुक्त अजीत यादव को 4 साल का कारावास के साथ 6200 रूपया जुर्माना भी लगाया।