दुष्कर्म के आरोपी के खिलाफ दोष सिद्ध, सजा की बिंदु पर होगी सुनवाई

बीआर दर्शन | बक्सर
नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में मंगलवार को पास्को कोर्ट में सुनवाई हुई। जिला अपर सत्र न्यायाधीश 6 सह पाक्सो के बिशेष न्यायाधीश अजीत कुमार शर्मा ने पुलिस और दोनों पक्षों के गवाहों के सुनने के बाद आरोपित को मामले में दोषी पाया। सजा की बिंदु पर अगली तारीख को सुनवाई होगी।



विशेष लोक अभियोजक सुरेश कुमार सिंह ने बताया कि 13 अक्टूबर 2023 को कृष्णाब्रह्म थाना क्षेत्र अरियांव के राहुल सिंह व सुदंरम सिंह के खिलाफ महिला थाना में एफआईआर दर्ज कराई गई थी। पीड़िता ने बताया कि स्कूल जाने के क्रम में राहुल सिंह व सुदरम सिंह ने जबरदस्ती बाईक पर बैठा लिया। आरोपितों ने हाथ बांधकर झाड़ी में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। सुंदरम सिंह को ट्रायल के दौरान जूविनाइल घोषित कर दिया गया उसके बाद उसको रिमांड होम में भेज दिया गया इसके बाद उसने आत्महत्या कर लिया। इसी मामले में न्यायाधीश ने गवाहों व साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त राहुल सिह को दोषी पाया। सजा की बिन्दु पर अगली तारीख को सुनवाई की जाएगी।




