दहेज हत्या के अभियुक्त काे सात वर्ष की सजा, पंद्रह हजार रुपए का जुर्माना

बीआर दर्शन | बक्सर
दहेज के लिए विवाहिता की हत्या के मामले में मंगलवार काे प्रधान जिला एवं सत्र न्यायधीश हर्षित सिंह की काेर्ट में सुनवाई हुई। काेर्ट ने मृतका के पति काे हत्या का दाेषी पाया। काेर्ट ने अभियुक्त काे सात वर्ष की सजा 15 हजार रुपए आर्थिक दंड लगाया। जुर्माना नहीं देने पर तीन माह अतिरिक्त सजा काटनी हाेगी।
अपर लाेक अभियाेजक आदित्य कुमार वर्मा से मिली जानकारी के मुताबिक सिकराैल थाना क्षेत्र के रेंका गांव के स्व. बचन गाेंड के पुत्र दीपक गाेंड़ की शादी 19 जुन 2020 काे औद्याैगिक थाना क्षेत्र के शेरपुर गांव के मेघा गाेंड़ की पुत्री सलाेनी के साथ हुई थी। ससुराल में सलाेनी काे दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता था। 24 जुलाई काे सलाेनी ने फाेन कर अपने मायके वालाें काे बताया कि उसके साथ ससुराल में मारपीट किया जा रहा है। अगले दिन सलाेनी की माैत की सूचना मायके वालाें काे मिली। मायके वाले सलाेनी के ससुराल पहुंचे ताे उसका शव आंगन में पड़ा हुआ था। पुरे शरीर पर मारपीट के निशान बने थे। मृतका के भाई ने मामले में सिकराैल थाना में एफआईआर दर्ज कराई थी। मामले में पाेस्टमार्टम रिपाेर्ट, पुलिस के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य और गवाहाें काे सुनने के बाद काेर्ट ने आराेपी दीपक काे हत्या का दाेषी पाया था। काेर्ट ने मंगलवार काे मामले में अभियुक्त काे सात वर्ष की सजा के साथ 15 हजार रुपए जुर्माना लगाया था। जुर्माना नहीं देने पर तीन माह अतिरिक्त सजा काटनी पड़ेगी।