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छेड़खानी करने वाले को पांच वर्ष की मिली सजा

टाउन थाना क्षेत्र में किशोरी के साथ की थी छेड़खानी कोर्ट ने सुनाया सजा

बीआर दर्शन। बक्सर

नाबालिग किशोरी के साथ छेड़खानी के मामले में पास्को कोर्ट में मंगलवार सुनवाई हुई।  अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश 6 सह पास्को के बिशेष न्यायाधीश प्रभाकर दत्त मिश्रा ने पुलिस और दोनों पक्षों के गवाहों के सुनने के बाद आरोपित को मामले में दोषी पाकर सजा के साथ अर्थदंड भी लगाया।

विशेष लोक अभियोजक सुरेश कुमार सिंह बताया कि 16 जुलाई 19 को नगर थाना क्षेत्र  के चंदन कुमार  के खिलाफ महिला थाना में मामला दर्ज कराया गया था। बच्ची दुकान से सामान लेकर घर लौट रही थी रास्ते में रोककर जबरदस्ती इसे पकड़ कर ऑटो में बैठाकर ले गया। एक अन्य साथी के साथ महदह की तरफ चला गया। रास्ते में बच्ची के साथ छेड़खानी एवं जबरदस्ती का प्रयास किया। बच्ची शोर-शराबा करने के बाद आरोपित भाग निकले। इसी मामले में पुलिस की चार्जशीट के बाद न्यायधीश ने सुनवाई करते हुए पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर दोषी पाया गया। कोर्ट ने अभियुक्त  को 5 साल का सश्रम कारावास के साथ 13 हजार रुपया का अर्थदंड लगाया।

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