ऑटाेमाेबाइल कंपनी के मैनेजर काे गिरफ्तार करने का जारी हुआ वारंट

बीआर दर्शन | बक्सर
डीबीएस ऑटोमोबाइल प्राइवेट लिमिटेड बक्सर एवं सासाराम, रोहतास के मैनेजर की गिरफ्तारी के लिए जिला उपभोक्ता आयोग ने वारंट जारी किया है। आयाेग द्वारा वारंट पुलिस काे भेज दिया।
अधिवक्ता विष्णुदत्त द्विवेदी ने बताया कि नेहरू नगर के रहने वाली आशा श्रीवास्तव एवं किसलय कुमार ने डीबीएस ऑटाेमाेबाइल से एक चार पहिया वाहन खरीदा था। जिसका वीएस 4 मॉडल होने के कारण सरकार द्वारा रजिस्ट्रेशन पर रोक लगा दिया गया था। बताया जाता है कि ऑटाेमाेबाइल कंपनी ने रजिस्ट्रेशन के नाम पर परिवादी से मोटी रकम भी ले लिया था। परिवादी के वाहन का नंबर नहीं मिल पा रहा था। जिसके कारण उसे काफी परेशानी झेलनी पड़ी।
उक्त मामले को लेकर परिवादियों ने जिला उपभोक्ता आयोग में परिवाद पत्र दाखिल कर न्याय की गुहार लगाई थी। आयाेग ने ऑटाेमाेबाइल कंपनी द्वारा सेवा में त्रुटि पाए जाने का दाेषी पाया। आयाेग ने उक्त वाहन के बदले में दूसरा वीएस 6 वाहन के अलावे 50 हज़ार रुपए क्षतिपूर्ति, 30 हज़ार रुपए शारीरिक एवं मानसिक कष्ट के लिए तथा 5 हजार रुपए वाद खर्च के लिए अलग से देने का आदेश दिया गया था। ऑटाेमाेबाइल कंपनी ने आयाेग के आदेश का अनुपालन नहीं किया। ऐसे में सुनवाई करते हुए अध्यक्ष वेद प्रकाश सिंह एवं सदस्य राजीव सिंह की खंडपीठ ने ऑटाेमाेबाइल कंपनी के मैनेजर के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया है।