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आर्म्स एक्ट और एनडीपीएस एक्ट के अभियुक्तों को तीन – तीन वर्ष की सज़ा, जुर्माना

 

बीआर दर्शन। बक्सर

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रभाकर मिश्रा की कोर्ट में सोमवार को हथियार और गांजा के साथ पकड़े गए चार आरोपितों के मामले की सुनवाई हुई। कोर्ट ने साक्ष्य और गवाहों को सुनने के बाद आरोप सिद्ध पाया। कोर्ट ने अभियुक्तों को तीन – तीन वर्ष की सज़ा और जुर्माना लगाया है।

विशेष लोक अभियोजक सुरेंद्र प्रसाद सिंह ने बताया कि 11-4-21 को इटाढ़ी थाना पुलिस ने मनोहरपुर मिडिल स्कूल के समीप से टाउन थाना क्षेत्र के नई बाजार के राजेश श्रीवास्तव और कुंदन श्रीवास्तव, इटाढ़ी थाना क्षेत्र के बिझौरा डेरा के गोविन्द यादव और मुफस्सिल थाना क्षेत्र के मित्रलोक कालोनी के रोहन ठाकुर को गिरफ्तार किया था। सभी के पास से हथियार और गोली बरामद किया गया था। वहीं उनके पास से करीब 5 किलो गांजा बरामद किया गया था। पुलिस ने सभी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। मामले में कोर्ट ने सुनवाई करते हुए सभी को आरोप सिद्ध पाया। कोर्ट ने विभिन्न धाराओं में तीन – तीन वर्ष की सजा और जुर्माना लगाया है। जुर्माना नहीं भरने पर दो माह की अतिरिक्त सजा काटनी पड़ेगी।

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